आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले ही कराएं वैक्सीनेशन, किसी को काटे तो खर्च भी उठाना होगा: सुप्रीम कोर्ट

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चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुझाव में लोगों की सुरक्षा और पशुओं के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही है। अदालत ने सुझाव दिया कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को उनका टीकाकरण कराने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। साथ ही अगर जानवर किसी पर हमला करे तो उसका खर्च भी वहन करना होगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के मुद्दे पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि इस मसले का कोई समाधान निकालना ही होगा। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम में से ज्यादातर कुत्ता प्रेमी हैं। मैं भी कुत्तों को खाना खिलाता हूं।
न्यायमूर्ति खन्ना ने आगे कहा कि मेरे दिमाग में कुछ आया है। लोगों को (कुत्तों का) ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्हें चिह्नित किया जाना चाहिए, चिप के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के मुद्दे को हल करने के लिए एक तर्कसंगत समाधान खोजा जाना चाहिए।