Thursday, July 2, 2026
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लापरवाह उम्मीदवार को मौका दिया गया तो भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी एंडलेस: हाईकोर्ट

चंंडीगढ़़: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि हरेक याची को भर्ती आयोग की वेबसाइट को लगातार जांचना चाहिए। यह अहम टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने फूड प्रोडक्शन ऑफिसर पद की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह विज्ञापन में था कि आवेदक को अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। जो आवेदक सतर्क थे उन्होंने वेबसाइट पर मौजूद जानकारी का अनुसरण किया और भर्ती के अगले स्तर पर पहुंच गए। जो कैंडीडेट्स सतर्क नहीं थे और अपने लापरवाह रवैये के कारण अवसर गंवा रहे वे केवल अपनी योग्यता के आधार पर सतर्क रहें और भर्ती के अगले चरण तक पहुंच चुके व्यक्ति को वंचित करने के लिए कोर्ट का सहारा नहीं ले सकता। यदि ऐसे व्यक्ति को मौका दिया गया तो यह भर्ती की प्रक्रिया को अंतहीन बना देगा।
याचिका दाखिल करते हुए करनाल निवासी गौरव सांगवान ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फूड प्रोडक्शन ऑफिसर के 4 पद भरने के लिए आवेदन मांगे थे। याची ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया और भर्ती के अगले चरण तक पहुंच गया। इसके बाद आयोग ने दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आवेदकों को दो अवसर दिए। इन दोनों अवसरों के बावजूद याचिकाकर्ता अपने दस्तावेजों को अपलोड करने में नाकामयाब रहा।

 

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