इससे पहले, दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) के नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को कम से कम 1 वर्ष के लिए ग्राहकों का कॉल डेटा और इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड रखने की अनुमति थी।
टेलिकॉम कंपनियां अब दो साल तक आपकी कॉल हिस्ट्री को सुरक्षित रख सकेंगी। दूरसंचार विभाग ने सुरक्षा कारणों के चलते ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड को संग्रहीत करने की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी है। लाइसेंस में संशोधन 21 दिसंबर को जारी किए गए थे और 22 दिसंबर को दूरसंचार परमिट के अन्य रूपों के लिए बढ़ा दिए गए थे।
डीओटी के सर्कुलर में कहा गया, ‘‘लाइसेंस धारक, सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड/कॉल डिटेल रिकॉर्ड/एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड/आईपी डिटेल रिकॉर्ड के साथ-साथ नेटवर्क पर हुए संवाद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे। इस तरह के रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से कम से कम दो वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।’ यदि इसके बाद डीओटी से कोई निर्देश नहीं मिलता है तो दूरसंचार कंपनियां संग्रहीत डेटा को नष्ट कर सकती हैं।