Friday, September 11, 2026
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आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण रहेगा बरकरार

आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और 5 जजों की बेंच अपना फैसला सुना रहे हैं. ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अब तक के फैसले के अनुसार 5 में से 4 जजों ने पक्ष में फैसला सुनाया है. बता दें कि ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच ने 27 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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