हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक मामले में चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है. ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं. इससे पहले गुरुवार को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी. सीबीआई ने कहा था कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है. सीबीआई के वकील ने कहा था, भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके.