चंडीगढ़: हरियाणा के सरपंचों द्वारा पंचकूला-चंडीगढ़ एंट्री पर धरने के बाद अब चंडीगढ़ मोहाली बाऊंड्री पर बंदी ङ्क्षसहों की रिहाई की मांग करे लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा पक्के मोर्चे बनाने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।
केस की सुनवाई जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस गुरबीर सिंह की बेंच कर रही है। बेंच ने उपरोक्त मामले में अब पंजाब सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में अराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष हरमन सिंह सिद्धू ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि सिख बंदियों को छुड़ाने की मांग को लेकर बीते सात जनवरी से मोहाली में पक्के मोर्चे लगाए जा रहे हैं। याचिका में अपील की गई कि सरकार को आदेश दिया जाए कि वाईपीएस चौक, फेज 7, फेज 3ए, मोहाली में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए। इस मोर्चे से आम लोगों को वहां से गुजरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की जान-माल व स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए। कौमी इंसाफ मोर्चा से जुड़े सदस्य कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति और राइट टू फ्री मूवमेंट भी प्रभावित हो रही है।