चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन को खतम करने में हो रही देरी पर पंजाब सरकार को सख्त शब्दों में फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार लगातार बातचीत ही कर रही लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई। इस आंदोलन को ऐसे ही लंबे समय तक के लिए नहीं चलने दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार को इस बारे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका में अराइव सेफ सोसाइटी चंडीगढ़ की ओर से कहा गया था कि सिख बंदियों की रिहाई के लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ने चंडीगढ़-मोहाली रोड पर आवागमन डिस्टर्ब किया हुआ है। लिहाजा रोष प्रदर्शन आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे और सरकार को उचित आदेश जारी करे।