Thursday, July 2, 2026
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जीएसटी रिटर्न, कंपोजिशन स्कीम के तहत दाखिल करने पर नहीं लगेगा लेट पेमेंट

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-4 दाखिल करने के लिए 1 मई से 30 जून 2022 तक लेट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी। CBIC ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-4 दाखिल करने के लिए 1 मई से 30 जून 2022 तक लेट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए गुरुवार को जून तक दो महीने की लेट फीस माफ कर दी है।

GSTR-4 कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा सालाना दाखिल किया जाता है। GST कानून के अनुसार GSTR-4 दाखिल करने में देरी के लिए प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लिया जाता है। हालांकि, जहां पेयबल टैक्स की टोटल एमाउंट शून्य है, वहां अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है। अन्य सभी मामलों के लिए अधिकतम शुल्क 2,000 रुपये तक लिया जा सकता है।

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को कोई भी बिजनेसमैन चुन सकता है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों के लिए यह 75 लाख रुपये रखा गया है। इस योजना के तहत निर्माताओं और व्यापारियों को 1 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होता है, जबकि रेस्तरां के लिए यह 5 प्रतिशत और अन्य सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6 प्रतिशत है।

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