पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF निवेश का जबरदस्त जरिया है, जिसमें बढ़िया रिटर्न मिलता है. यह E-E-E कैटेगरी में आने वाला निवेश है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. यही वजह है कि लोग पीपीएफ में निवेश को लेकर आश्वस्त होते हैं. लेकिन अगर आप पीपीएफ में निवेश से पहले कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे.
PPF में निवेश की सीमा होगी दोगुनी
PPF में निवेशकों को न सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न मिलता है, बल्कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट भी मिलती है. कई बार ऐसा भी होता है कि PPF निवेश की लिमिट खत्म होने के बाद भी निवेशक के पास पैसे बचे रह जाते हैं और उसे निवेश के विकल्प की तलाश रहती है. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर निवेशक शादीशुदा है, तो वो अपनी पत्नी या पति के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसमें अलग से 1.5 लाख रुपये और निवेश कर सकता है.