चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में की गई देरी का संज्ञान लेते हुए प्रशासन से २३ जनवरी को जवाब मांगा है। याद रहे कि चंडीगढ़ मेयर व अन्य पदों के लिए चुनाव 18 जनवरी को होने वाले थे लेकिन मतदान से आधे घंटे पहले पीठासीन अधिकारी के बीमार होने की जानकारी देते हुए प्रशासन ने चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बाद में ६ फरवरी को चुनाव कराने का एलान किया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस और आप भाजपा के खिलाफ एक साथ हैं। चुनाव स्थगित होने के बाद कांग्रेस और आप ने भाजपा पर कई आरोप लगाए थे। जानकारी के अनुयसार, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में 18 दिन की देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तय करते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द चुनाव को लेकर जवाब देने का आदेश दिया है।