पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू उर्फ जीती सिद्धू को पार्षद पद से बर्खास्त किए जाने के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अमरजीत सिंह सिद्धू को मोहाली नगर निगम की याचिका पर 20 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित कर दी है।
नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू को स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था। पूर्व पार्षद राजिंदर प्रसाद व अन्य की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मेयर जीती सिद्धू, अमृतप्रीत कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिवित्त और संविदा समिति के सदस्य और अध्यक्ष होने के नाते, उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नगर निगम में इस सोसायटी को विकास निविदाएं आवंटित कीं। इसलिए जिती सिद्धू को पार्षद और मेयर पद से बर्खास्त करने की मांग की गई थी।