Friday, October 2, 2026
Home Uncategorized मोहाली के मेयर को पार्षद पद से बर्खास्त करने के आदेश पर...

मोहाली के मेयर को पार्षद पद से बर्खास्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट से रोक

 पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू उर्फ जीती सिद्धू को पार्षद पद से बर्खास्त किए जाने के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी है।  हाईकोर्ट ने अमरजीत सिंह सिद्धू को मोहाली नगर निगम की याचिका पर 20 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित कर दी है।

नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू को स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था। पूर्व पार्षद राजिंदर प्रसाद व अन्य की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मेयर जीती सिद्धू, अमृतप्रीत कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिवित्त और संविदा समिति के सदस्य और अध्यक्ष होने के नाते, उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नगर निगम में इस सोसायटी को विकास निविदाएं आवंटित कीं। इसलिए जिती सिद्धू को पार्षद और मेयर पद से बर्खास्त करने की मांग की गई थी।

- Advertisment -

Most Popular

चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत: हमें हमारा हक मिलना चाहिए, मांगों को लेकर जताया रोष

चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर बुधवार को किसानों की महापंचायत में पंजाब के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसान जुटे। किसानों ने अपनी मांगों को...

SYL पर अभय चौटाला का बयान, बोले- सरकार बनी तो पंजाब के रास्ते बंद करेंगे

इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल...

अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट के नए सदस्यों की घोषणा, तीन नए पदाधिकारी नियुक्त हुए, सीईओ पर चर्चा जारी

अयोध्या की मणिरामदास छावनी में हो रही श्रीराम ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट में नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। ट्रस्ट में तीन...

1 july New Rules: पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा फीस, एलपीजी सिलिंडर की नई कीमतें

नई दिल्ली। आज (1 जुलाई 2026, बुधवार) से देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर टैक्सपेयर्स,...