Thursday, October 3, 2024
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Traffic Police : कार में प‍िछली सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा 1000 रूपए जुर्माना

कार में पिछली सीट पर बैठने वालों के सीट बेल्ट न लगने पर ट्रैफिक रूल्स के तहत चालान होने शुरु हो अभी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अभियान शुरू किया पहले दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक 17 चालान काटे। सभी चालान मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194बी (बच्चों की सीटिंग और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल) के तहत काटे गए. सभी को एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
जाहिर है कि अब चंडीगढ़ समेत अन्य शहरों में भी ट्रैफिक पुलिस की सख्ती बढ़ेगी।
गौरतलब है कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और जांच में सामने आया था कि वह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इस हाई प्रोफ्राइल हादसे के बाद यातायात नियमों को और सख्त करने की मांग होने लगी थी जिस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी थी।.

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