पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में सिटिंग जज से जांच कराने की मांग को ठुकरा दिया है. पंजाब सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट को एक पत्र भेजा था. जानकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि वह इस उद्देश्य के लिए किसी न्यायाधीश को मुहैया नहीं करवा सकता. घटनाओं की वर्तमान न्यायाधीशों द्वारा जांच के लिए सरकारों और अन्य लोगों की दलीलें असामान्य नहीं हैं. अतीत में भी इस तरह के मामलों में कभी किसी सिटिंग जज से जांच की मांग नहीं की गई है. जानकारों का भी मानना है कि हाईकोर्ट पहले ही 38 जजों की कमी से जूझ रहा है और कोर्ट में 4,49,112 मामले लंबित पड़े हुए हैं. ऐसे में सिटिंग जज से जांच संभव नहीं है.