राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने बापू आसाराम की उस तीसरी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती है। आसाराम की तीसरी बार सजा स्थगन याचिका को यह कहते हुए खारिज किया गया कि आरोपी इसी तरह के अपराधों के लिए गुजरात में चल रहे एक अन्य मुकदमे में अभी भी हिरासत में है। कोर्ट ने बताया कि इससे पहले भी इस तरह की याचिका दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।